फरीदाबाद, अक्टूबर 17 -- फरीदाबाद, वरिष्ठ संवाददाता। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद जिला प्रशासन ने शहर में दीवाली पर केवल ग्रीन पटाखों की बिक्री और उपयोग की अनुमति दी है, जिसके लिए दुकानदार शनिवार से लाइसेंस ले सकते हैं। जिलाधीश विक्रम सिंह ने कहा कि नीरी से प्रमाणित हरित पटाखों की बिक्री 18 से 20 अक्तूबर तक ही की जाएगी। इस दौरान निगरानी के लिए जिला और खंड स्तर पर विशेष टीमें गठित की गई हैं। ये दल सुनिश्चित करेंगे कि केवल नीरी वेबसाइट पर पंजीकृत उत्पाद ही बिकें, जबकि अन्य उत्पादों को जब्त किया जाएगा। दीवाली के त्योहार को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों चलाने के लिए लोगों को हाल में छूट प्रदान की है।हालांकि इस दौरान ग्रीन पटाखे ही बेचे और चलाए जा सकते हैं। इसे लेकर जिला स्तर पर भी तैयारियां शुरू कर दी गई है। जिलाधीश विक्रम सिंह ने बता...