लखनऊ, जुलाई 4 -- यूपी सरकार ने शहरों में कम भूमि पर अधिक निर्माण की अनुमति दे दी है। प्रमुख सचिव पी गुरुप्रसाद ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधियां तथा आदर्श जोनिंग रेगुलेशंस को लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। विकास प्राधिकरणों द्वारा अब इसे अपने यहां लागू किया जाएगा और इसके आधार पर नक्शा पास किया जाएगा। नई भवन विकास उपविधि को लागू करने के लिए पूर्व में जारी किए गए 20 शासनादेशों को समाप्त करते हुए इसमें समाहित किया गया है। इसमें शमन कंपाउंडिंग उपविधि, आर्थिक दृष्टि से दुर्बल एवं अल्प आय वर्ग के लिए भवनों को बनाने की व्यवस्था को भी बेहतर बनाया गया है। ग्रीन बिल्डिंग को प्रोत्साहित करने के लिए पांच प्रतिशत अतिरिक्त एफएआर देने, अफोर्डेबल हाउसिंग को बढ़ावा देने की व्यवस्था की गई है। होटलों के निर्मा...