लखनऊ, अप्रैल 17 -- - भवन विकास उपविधि के प्रारूप में किया गया प्रावधान - आपत्तियों और सुझाव के बाद दिया जाएगा अंतिम रूप लखनऊ, विशेष संवाददाता राज्य सरकार प्रदेश में कम भूमि पर अस्पताल और नर्सिंग होम खोलने की सुविधा देने जा रही है। इसके लिए प्रस्तावित भवन निर्माण एवं विकास उपविधि में इसका प्रावधान करते हुए आपत्तियां और सुझाव मांगे गए हैं। अस्पताल खोलने के लिए अब 3000 वर्ग मीटर पर नक्शा पास किया जाएगा। इसके लिए पहले 20 हजार वर्ग मीटर भूमि की अनिवार्यता थी। कैबिनेट से प्रस्ताव पास होने के बाद इसे लागू किया जाएगा। गैर बिस्तर वाले मेडिकल प्रतिष्ठानों के लिए अब 300 के स्थान पर 100 वर्ग मीटर भूमि होने पर ही नक्शा पास किया जाएगा। नर्सिंग होम की क्षमता 10 बिस्तार से बढ़ाकर 50 कर दी गई है। इसके साथ ही सड़कों की चौड़ाई का मानक 18 मीटर से घटाकर 12 मी...
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