नई दिल्ली, जुलाई 20 -- नई दिल्ली, का. सं.। हाई कोर्ट ने एनआईए के पूर्व विशेष न्यायाधीश की शस्त्र लाइसेंस के अनुरोध संबंधी याचिका पर दिल्ली सरकार और पुलिस को निर्णय लेने का निर्देश दिया है। निजी सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए न्यायाधीश ने हथियार लाइसेंस जारी करने की मांग की थी। न्यायमूर्ति सचिन दत्ता की पीठ ने याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि प्राधिकारियों के वकील ने बताया कि नवंबर 2023 के आवेदन पर निर्णय लिया जाएगा और याचिकाकर्ता को सूचित किया जाएगा। अदालत ने आदेश में कहा कि उपर्युक्त आदेश याचिकाकर्ता की तत्काल शिकायत का निवारण करता है। यदि याचिकाकर्ता प्राधिकारियों द्वारा लिए गए निर्णय से असंतुष्ट है, तो वह कानून के तहत उचित उपाय करने के लिए स्वतंत्र होगा।

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