लखीसराय, अगस्त 1 -- लखीसराय, एक प्रतिनिधि। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन द्वारा शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों लाइसेंसधारी के लिए शस्त्र एवं कारतूसों का भौतिक सत्यापन अनिवार्य किया गया है। शस्त्र आयुध अधिनियम-2016 के नियम 30 एवं शस्त्र अधिनियम-1962 के नियम 63 के तहत पहले यह प्रक्रिया 25 जून से 10 जुलाई तक निर्धारित की गई थी। हालांकि, जिला प्रशासन के अनुसार कुछ अनुज्ञप्तिधारियों ने अब तक अपने शस्त्रों और कारतूसों का भौतिक सत्यापन नहीं कराया है। ऐसे लापरवाह अनुज्ञप्तिधारियों को एक और अवसर देते हुए लखीसराय जिला प्रशासन ने पुनः सत्यापन के लिए 28 जुलाई से 05 अगस्त 2025 तक की तिथि निर्धारित की है। जिलाधिकारी मिथिलेश मिश्र ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित किया है कि जो भी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी अभी तक सत्यापन न...
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