हमीरपुर, दिसम्बर 20 -- हमीरपुर, संवाददाता। शस्त्र अधिनियम के सोलह वर्ष तक चले मुकदमों के बाद दोनों को जेल में बिताई अवधि की सजा सुनाई गई। सिविल जज जूनियर डिवीजन की कोर्ट ने एक आरोपी को एक दिन व दूसरे को पांच दिन की सजा के साथ एक-एक हजार का जुर्माना किया है। एपीओ राकेश कुमार सिंह ने बताया कि कुरारा पुलिस ने रामेंद्र कुमार शुक्ला निवासी पसेवा थाना घाटमपुर को 14 जून 2009 को 315 बोर के तमंचा व दो कारतूस के साथ गिरफ्तार कर शस्त्र अधिनियम का मुकदमा दर्ज किया था। इसी तरह से सुमेरपुर पुलिस ने टिकरौली गांव निवासी अशोक साहू पुत्र रामगुलाम को 13 अगस्त 2009 को तमंचा व दो कारतूस के साथ गिरफ्तार किया था। पुलिस ने दोनों के विरुद्ध शस्त्र अधिनियम का मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा था। जिसमें रामेंद्र कुमार शुक्ला की एक दिन बाद जमानत हुई थी। जबकि अशोक साहू की पां...