ठाणे, अक्टूबर 31 -- महाराष्ट्र की एक जिला अदालत ने हाल ही में एक फैसला सुनाते हुए हत्या के 2 आरोपियों को बरी कर दिया है। कोर्ट ने इस दौरान कहा कि आरोपियों पर जिस शख्स की हत्या का आरोप है, उसकी मौत दरअसल हार्ट अटैक से हुई थी। कोर्ट ने यह भी कहा कि दोषियों को फंसाने के लिए एक मामूली झगड़े को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया। 27 अक्टूबर के फैसले में जस्टिस एस बी अग्रवाल ने आरोपियों को बरी करते हुए कहा कि आरोप लगाने वाला पक्ष 30 वर्षीय गुफरान यूसुफअली अंसारी और 34 वर्षीय शाहनवाज मोहम्मद शफी अंसारी के खिलाफ आरोपों को साबित करने में विफल रहा।क्या है पूरा मामला? दरअसल कोर्ट में 8 अक्टूबर 2020 को मुंब्रा के एक चॉल में हुई घटना को लेकर सुनवाई चल रही थी। शिकायतकर्ता के मुताबिक गुलाम रसूल जमील हक शेख ने आरोपी गुफरान के पिता के बढ़ईगीरी के काम से निकलने वाली ध...