भभुआ, मई 3 -- न्यायालय की ओर से आरोपित पर लगाया गया पांच रुपए का अर्थदंड कुड़ासन के दो लोगों व शिवपुरा के एक व्यक्ति की हो गई थी मौत भभुआ, कार्यालय संवाददाता। उत्पाद न्यायालय प्रथम के विशेष न्यायाधीश अनिल कुमार ठाकुर की अदालत ने शराब पीने से हुई मौत के मामले में शनिवार को आरोपित को दोषी पाते हुए उसे उम्रकैद की सजा सुनाई। न्यायाधीश ने उसपर पांच लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर छह माह अतिरिक्त सजा की बात आदेश में कही गई है। सजा पाने वाला मुन्ना मुसहर कुड़ासन गांव का निवासी है। यह मामला 4 फरवरी 2021 का है। सदर थाना क्षेत्र के कुड़ासन गांव में शराब पीने के कारण रामकेसी कहार तथा लाल मोहर बिन्द तथा शिवपुरा के चंद्रिका पासवान की मौत हो गई थी। मामले में मृत लालमोहर की पत्नी फूला देवी ने एफआईआर दर्ज कराई थी। विशेष लोक...