उरई, अक्टूबर 13 -- उरई। जालौन कोतवाली क्षेत्र के औरेखी गांव में वर्ष 2019 को देसी शराब ठेके के सेल्समैन की हुई गैर इरादान हत्या के मामले में दो दोस्तों को दोषी पाने पर जज ने 10 - 10 साल कारावास की सजा सुनाई और दोनों पर तीस तीस हजार रुपये जुर्माना लगाया। घटना को अंजाम आधी रात को शराब न दिए जाने पर शराब ठेके में आग लगाकर दिया गया था जिसमें सेल्समैन भी झुलस गया था और कुछ दिन बाद उसकी मौत हुई थी। जालौन कोतवाली क्षेत्र के औरेखी गांव निवासी लालजी प्रसाद ने 20 अप्रैल 2019 को जालौन कोतवाली पुलिस को तहरीर देते हुए बताया कि उसका पुत्र शिवपूजन गांव स्थित सरकारी देशी शराब की दुकान में सेल्समैन था। बीती 19 अप्रैल की रात वह दुकान के अंदर सो रहा था तभी रात दो बजे गांव के ही रहने वाले दो दोस्त शकील व विवेक कुशवाहा दुकान पर आए और आवाज लगाकर शिवपूजन को जगा...