शाहजहांपुर, मई 10 -- शाहजहांपुर,संवाददाता। कच्ची शराब में यूरिया मिलाने के मामले में अपर जिला एव सत्र न्यायाधीश नेहा आनंद ने एक दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 45 हजार रुपए से जुर्माना भी लगाया है। मामला थाना पुवायां क्षेत्र के गांव नगरा जमिमा हरना का है। शासकीय अधिवक्ता शशि मोहन सिंह ने बताया कि, 12 फरवरी 2012 को थानाध्यक्ष मुईन अहमद, कांस्टेबल नंद किशोर, अजय चौधरी, संत कुमार तिवारी मय सरकारी गाड़ी के चालक रामजी यादव शाम करीब साढ़े पांच बजे थाना से रवाना होकर कच्ची शराब तलाश करते हुए, ग्राम हरदुआ पहुंचे, तो मुखबिर की सूचना पर गांव के बीच में अपनी झोपडी में राजपाल नाम का व्यक्ति शराब की भट्टी चला रहा था। और झोपडी के ऊपर से धुंआ निकल रहा था। तभी झोपड़ी में जाकर देखा, कच्ची शराब बना रहे थे। तो मौके पर राजपाल को पकड़ लिया। उसने अपना ...