बांदा, नवम्बर 25 -- बांदा। संवाददाता चार वर्ष दो माह पूर्व सुनोयिजत तरीके से एक व्यक्ति की शराब में जहरीला पदार्थ पिलाकर की गई हत्या में दोषी को अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट छोटेलाल यादव की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही अन्य धाराओं में सजा सहित 15 हजार रुपये जुर्माना ठोंका गया है। जुर्माना की राशि अदा न करने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। सहायक शासकीय अधिवक्ता मनोज दीक्षित व रामकुमार सिंह ने बताया कि चिल्ला थाना क्षेत्र के डिंघवट गांव निवासी रामबली निषाद ने अदालत में 156(3) के तहत प्रार्थनापत्र दिया। अदालत ने मामले की एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। पुलिस ने 12 सितंबर 2021 को संज्ञेय धाराओं में केस दर्ज किया। रामबली ने बताया कि 13 फरवरी 2021 को उसके पिता शिवकरन निषाद ने अंतिम समय में अपनी मां रामरती दे...