मुंगेर, फरवरी 8 -- मुंगेर, एक संवाददाता। जिले में अवैध शराब कारोबार के विरुद्ध चलाए जा रहे सख्त अभियान के तहत एक पुराने मामले में विशेष उत्पाद न्यायालय ने शनिवार को फैसला सुनाया। कोतवाली थाना कांड संख्या- 402/2021 में अदालत ने दोनों आरोपितों को दोषी करार देते हुए पांच-पांच वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। जानकारी के अनुसार, 9 सितंबर 2021 को कोतवाली थाना के तत्कालीन पुलिस अवर निरीक्षक राकेश रंजन झा द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर शीतला मंदिर के समीप एक वाहन की जांच की गई थी। जांच के दौरान मालवाहक वाहन से पुआल के भीतर छिपाकर रखे गए 10 सफेद रंग के बोरे बरामद किए गए थे। प्रत्येक बोरे में 150 बोतल, कुल 1500 बोतल 300 मिलीलीटर देशी- शराब मिली, जिसकी कुल मात्रा 450 लीटर आंकी गई। इस मामले में मौके से लालू यादव, पिता- स्व. देवी यादव, निवासी- ला...
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