भागलपुर, अगस्त 5 -- भागलपुर, वरीय संवाददाता शराब मामले में दोषी पाए गए दो अभियुक्तों को कोर्ट ने सोमवार को पांच-पांच साल की सजा सुनाई। विशेष उत्पाद न्यायालय-2 की अदालत ने कांड में दोषी पाए गए अभियुक्तों प्रिंस कुमार यादव और नवीन कुमार को सजा सुनाई। इस कांड में सरकार की तरफ से बहस करने वाले उत्पाद के विशेष पीपी भोला कुमार मंडल ने बताया कि कोर्ट ने अभियुक्तों पर एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर उन्हें छह महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। घटना को लेकर अगस्त 2022 में एनटीपीसी थाना में केस दर्ज किया गया था। झारखंड से शराब लेकर दोनों आरोपी बाइक से आ रहे थे। पुलिस को देख आरोपी भागने की कोशिश कर रहे थे पर उन्हें पकड़ लिया गया था। उनके पास से झोला में 71 बोतल विदेशी शराब बरामद किया गया था।

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