बिहारशरीफ, जून 25 -- शराब बरामदगी में 5 भाइयों को पांच-पांच साल की सजा तीनों के पास से 42 लीटर शराब हुई थी बरामद दीपनगर थाना क्षेत्र के चकदिलावर गांव में वर्ष 2022 का है मामला बिहारशरीफ, विधि संवाददाता। जिला एवं सत्र न्यायाधीश-13 सह उत्पाद अधिनियम के विशेष जज दो अनूप सिंह ने शराब कारोबारी तीन सहोदर भाइयों को शराब बरामदगी मामले में दोषी पाते हुए पांच-पांच साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा एक-एक लाख रुपए का जुर्माना भी किया। जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। बुधवार को जज ने दीपनगर थाना क्षेत्र के चकदिलावर गांव निवासी तीनों भाइयों को जहां यह सजा सुनायी। दो अन्य आरोपी नीतीश कुमार उर्फ कारू एवं जदू केवट का मामला अलग से विचरण इसी न्यायालय में किया जा रहा है। विशेष लोक अभियोजक दिनेश दास ...