गोपालगंज, सितम्बर 26 -- आरोपितों को पांच - पांच लाख रुपया अर्थदंड देने का भी कोर्ट ने दिया आदेश विशेष न्यायाधीश उत्पाद सह डीजे चार शैलेंद्र कुमार शर्मा की कोर्ट ने सुनाई सजा गोपालगंज, विधि संवाददाता । विशेष न्यायाधीश उत्पाद सह डीजे चार शैलेंद्र कुमार शर्मा की कोर्ट ने शराब के तस्करी के चार साल पुराने मामले में दो आरोपियों को दोषी पाते हुए 11- 11 वर्ष के कारावास औरपांच पांच लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं देने पर दोनों को तीन-तीन माह की अतिरिक्त सजा भी काटनी पड़ेगी। अभियोजन पक्ष से विशेष लोक अभियोजक उत्पाद रवि भूषण श्रीवास्तव और बचाव पक्ष से अधिवक्ता अबू शमीम अंसारी की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने सजा सुनाई। दोनों आरोपित शराब तस्कर मीरगंज थाना क्षेत्र के नरई गांव के अरुण कुमार मांझी और अतुल कमकर हैं। सजा सुनाए जाने के बाद...