गोपालगंज, जनवरी 15 -- गोपालगंज, विधि संवाददाता। जिला सत्र न्यायाधीश 13 सह विशेष न्यायाधीश उत्पाद दीपक सिंह वर्मा की कोर्ट ने शराब बरामदगी के दो साल पुराने मामले में जादोपुर के एक तस्कर को दोषी पाते हुए सात वर्ष के सश्रम कारावास तथा एक लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं देने पर उन्हें छह माह की अतिरिक्त सजा भी काटनी पड़ेगी। अभियोजन पक्ष से विशेष लोक अभियोजक अवधेश प्रसाद मणि और बचाव पक्ष के अधिवक्ता रंजन कुमार श्रीवास्तव की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया। फैसला सुनाने के बाद तस्कर को सजा काटने के लिए मंडल कारा गोपालगंज भेज दिया गया। बताया जाता है कि गत 24 फरवरी 2024 को फुलवरिया थाने की पुलिस ने यादोपुर थाने के धरमपुर गांव के प्रमोद माली को बोलेरो पर लदे 458 लीटर शराब के साथ गिरफ्तार किया था। कांड के अनुसंधानक द्वारा आ...