गोपालगंज, सितम्बर 26 -- आरोपित तस्कर को एक लाख रुपए अर्थदंड देने का भी कोर्ट ने दिया आदेश एडीजे 13 सह विषेष न्यायाधीश उत्पाद दीपक सिंह वर्मा की कोर्ट ने सुनाई सजा गोपालगंज, विधि संवाददाता। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश उत्पाद दीपक सिंह वर्मा की कोर्ट ने शराब बरामदगी के डेढ़ वर्ष पुराने मामले में आरोपित को दोषी पाते हुए छह वर्ष के सश्रम कारावास और एक लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं देने पर उसे छह माह की अतिरिक्त साधारण सजा भी काटनी पड़ेगी। अभियोजन पक्ष से एपीपी अवधेश कुमार मणि तथा बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया। फैसला सुनाने के बाद तस्कर को सजा काटने के लिए मंडल कारा गोपालगंज भेज दिया गया। बताया जाता है कि 5 मार्च 2024 को थावे थाने की पुलिस ने 30 लीटर शराब के साथ रामचंद्रपुर ग...