गोपालगंज, अप्रैल 10 -- विशेष उत्पाद न्यायाधीश दिलीप सिंह वर्मा की कोर्ट ने सुनाई सजा,9 दिसंबर 2024 का है मामला दूसरी बार शराब पीने के आरोप में मांझा थाने के बलुआ टोला के युवक को पकड़ा था पुलिस ने गोपालगंज, विधि संवाददाता। विशेष उत्पाद न्यायाधीश सह एडीजे 13 दीपक सिंह वर्मा की कोर्ट ने शराब पीने के एक मामले में चार माह में सुनवाई पूरी कर आरोपित को दोषी करार देते हुए एक साल के कारावास की सजा सुनाई है। बताया जाता है कि मांझागढ़ थाने के सहायक अवर निरीक्षक संजय कुमार ने 9 दिसंबर 2024 को कर्णपुरा नहर के समीप जांच के क्रम में दूसरी बार शराब पीने के आरोप में थाने के बलुआ टोला के इरफान अंसारी को गिरफ्तार किया था। मामले को लेकर मांझा थाने में कांड संख्या 361/2024 दर्ज की गई। कांड के अनुसंधानक द्वारा आरोप पत्र समर्पित किए जाने के बाद विशेष न्यायाधीश ...