कर्णप्रयाग, अप्रैल 20 -- उत्तराखंड के चमोली जिले में अपर जिला एव सत्र न्यायाधीश कर्णप्रयाग की अदालत ने नेपाली मूल के तीन लोगों को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास एवं 25-25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। जुर्माना अदा न करने पर तीनों को एक साल के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सुधीर राणा ने बताया कि 26 नवंबर 2020 को पन्ती में सड़क पर चार नेपाली मूल के नवीन योगी पुत्र लालू योगी ग्राम मचकोट थाना पंचाला जिला जाजरकोट आंचल भेरी, लोकराजपुरी पुत्र दिर्गापुरी ग्राम बरदिया थाना भूरीगांव जिला दहीलेख आंचल भेरी, मनोज गिरी पुत्र पदमगिरी निवासी गुमि जिला सुरखेत और शरण सिंह निवासी सैनिक थाना नेपालगंज का आपस में खा-पीकर झगड़ा हो गया था। झगड़े के दौरान नवीन योगी, लोकराजपुरी और मनोज गिरी ने शरण सिंह का सिर फोड़कर उस...
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