गुरुग्राम, अक्टूबर 2 -- शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ अब गुरुग्राम प्रशासन और कड़े कदम उठाने जा रहा है। अगर आप सड़क पर शराब पीकर या नशे की हालत में वाहन चलाते पाए गए तो आपका लाइसेंस भी रद्द हो सकता है। यही नहीं बार-बार अपराध करने पर लाइसेंस हमेशा के लिए भी रद्द किया जा सकता है। मोटर वाहन अधिनियम, 1988 में पहले से ही ऐसे प्रावधान मौजूद हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, यह कदम सड़क दुर्घटनाओं और मौतों पर रोक लगाने की व्यापक पहल का हिस्सा है। 2025 के पहले छह महीनों में, शहर में 541 दुर्घटनाएं दर्ज की गईं, जिनमें 223 लोगों की जान चली गई। इन दुर्घटनाओं की एक मुख्य वजह शराब पीकर गाड़ी चलाना बताई गई है। सितंबर तक शराब से जुड़े अपराधों के लिए 5,000 से अधिक चालान जारी किए गए थे, जबकि 2024 में यह संख्या 25,968 और 2023 में 5,181 थी।...