बाराबंकी, अक्टूबर 2 -- बाराबंकी। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर एक शराब पिलाकर हत्या करने के मामले में अपना फैसला सुनाया, कोर्ट ने दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास व 12-12 हजार रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया। थाना देवा पर आठ साल पहले रेशू कुमार निवासी मुजफ्फरमऊ ने दो लोगों के विरुद्ध अपने पिता को बहला फुसला कर शराब पिलाकर हत्या कर देने का आरोप लगाया था। तहरीर मिलने पर पुलिस ने दो लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया था। तत्कालीन विवेचक ने विवेचना पूरी करने के बाद आरोप पत्र अदालत पर दाखिल किए। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर एक ने दोनों पक्षों के अधिवकताओं की बहस सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने अभियुक्त शत्रोघ्न, विनोद रावत निवासी मुजफ्फरमऊ थाना देवा को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व 12-12 हजार रु. के अर्थद...