अररिया, फरवरी 13 -- अररिया, विधि संवाददाताप्रतिबंधित नेपाली शराब परिवहन का मामला प्रमाणित होने पर उत्पाद के स्पेशल जज-02 संतोष कुमार गुप्ता ने आरोपी चालक को पांच वर्ष की सश्रम सज़ा सुनाई है। अभियुक्त को कारावास की सज़ा के अलावा एक लाख रुपये आर्थिक दंड की सज़ा सुनाई गई है। वहीं आर्थिक दंड की राशि समय पर जमा नही करने पर अभियुक्त को अलग से छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास की सज़ा भुगतनी होगी। सज़ा पाने वाला राजेश कुमार यादव पिता सुद्धि यादव उर्फ श्यामसुंदर यादव मधुरा उत्तर, वार्ड-04, थाना फुलकाहा जिला-अररिया का रहनेवाला है। इस संबंध में उत्पाद अधिनियम के स्पेशल पीपी रामानंद मंडल ने बताया कि आरोपी चालक को कारावास की सज़ा के अलावा 01 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर 06 माह अतिरिक्त साधारण कारावास की सज़ा स...