जहानाबाद, अगस्त 18 -- जहानाबाद, नगर संवाददाता अनन्य विशेष उत्पाद अधिनियम के न्यायाधीश नीरज कुमार ने शराब तस्कर तेल्हाडा थाना क्षेत्र के सादिकपुर गांव निवासी अरुण पासवान को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना की रकम नहीं देने पर 2 साल की अतिरिक्त सजा भुगतनि होगी। इस संबंध में सरकार का पक्ष रख रहे विशेष लोक अभियोजक प्रमोद कुमार ने बताया कि मखदुमपुर थानाध्यक्ष धीरेंद्र कुमार ने 4 जनवरी 2020 को थाना के बाहर जांच लगाया। इसी क्रम में एक ब्लू रंग का कंटेनर गया की ओर से आया। जिसे रोकने का इशारा किया तो वह तेजी से भागने का प्रयास किया। किसी तरह से गाड़ी को रोका गया और कंटेनर पर सवार दो व्यक्तियों को पकड़ कर पूछताछ किया। पूछने पर अपना नाम गुरुपेंद्र सिंह एवं अरुण पासवान बताया। गाड़ी की जांच में कुल 2331 लीटर वि...