भागलपुर, नवम्बर 21 -- भागलपुर, वरीय संवाददाता शराब तस्करी में दोषी पाए गए अभियुक्त को कोर्ट ने सजा सुनाई। गुरुवार को उत्पाद के विशेष जज ने कांड में दोषी पाए गए अभियुक्त छोटू कुमार यादव को पांच साल की सजा सुनाई। इस कांड में सरकार के तरफ से बहस करने वाले उत्पाद के विशेष पीपी बासुदेव प्रसाद साह ने बताया कि कोर्ट ने अभियुक्त पर एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर उसे तीन महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। अभियुक्त को कोर्ट ने 14 नवंबर को दोषी करार दिया था। घटना को लेकर कहलगांव थाना में पिछले साल केस दर्ज किया गया था। मद्यनिषेध के पदाधिकारी लालमनी कुमार के बयान पर केस दर्ज किया गया था। आरोपी के पास से 180 एमएल शराब की 42 बोतल बरामद किया गया था।

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