गोपालगंज, सितम्बर 25 -- आरोपी तस्कर को एक लाख रुपए अर्थदंड देने का भी कोर्ट ने दिया आदेश एडीजी 13 सह विशेष न्यायाधीश उत्पाद दीपक सिंह वर्मा की कोर्ट ने सुनाई सजा गोपालगंज, विधि संवाददाता। एडीजे 13 सह विशेष न्यायाधीश उत्पाद दीपक सिंह वर्मा की कोर्ट ने शराब तस्करी के एक मामले में दिल्ली के तस्कर को दोषी पाते हुए छह वर्ष के सश्रम कारावास और एक लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं देने पर उसको छह माह की अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भी काटनी पड़ेगी। अभियोजन पक्ष से विशेष लोक अभियोजक उत्पाद अवधेश प्रसाद मणि और बचाव पक्ष से अधिवक्ता गिरिजेश मिश्रा की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने सजा सुनाई। बताया जाता है कि 17 नवंबर 2024 को श्रीपुर के तत्कालीन थानाध्यक्ष ने वाहन जांच के दौरान एक वाहन पर लदी 337 लीटर शराब को बरामद करते हुए चालक दिल्ली ...