चम्पावत, फरवरी 1 -- चम्पावत। शराब तस्करी के दो दोषियों पर अदालत ने 40-40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर दोनों को एक-एक माह की जेल होगी। निर्णय सुनाने तक अदालत में दोनों को खड़ा रखा गया। जनवरी 2022 में लोहाघाट पुलिस ने आरोपी प्रेम राम व मदन सिंह दोनों निवासी-डुंगरा भनोली, जिला अल्मोड़ा को बोलेरो में 30 पेटी अवैध शराब के साथ पकड़ा था। शराब को विधानसभा चुनाव में प्रयोग करने का अंदेशा जताया गया था। दोनों के खिलाफ लोहाघाट थाने में मामला दर्ज किया गया। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट जहां आरा अंसारी ने दोनों को दोषी ठहराया। अभियोजन पक्ष की ओर से गुणानंद थ्वाल व श्याम सिंह भंडारी ने पैरवी की।

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