भागलपुर, मार्च 5 -- भागलपुर, वरीय संवाददाता शराब तस्करी मामले में कोर्ट ने अभियुक्त को पांच साल की सजा सुनाई है। उत्पाद के विशेष कोर्ट - 2 ने अभियुक्त रामप्रसाद मंडल को सजा सुनाए जाने के साथ ही उसपर एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। इस कांड में सरकार की तरफ से उत्पाद के विशेष पीपी भोला कुमार मंडल ने बहस में भाग लिया। उन्होंने बताया कि जुर्माना की राशि नहीं देने पर अभियुक्त को तीन महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। शराब के साथ आरोपी को नवगछिया के परबत्ता थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया था। विशेष पीपी ने बताया कि 18 नवंबर को गुप्त सूचना मिलने पर पुलिस विक्रमशिला पुल पर पहुंची तो देखा कि टोटो चलाते हुए एक शख्स भागलपुर की तरफ आ रहा था। उसे रोककर पूछताछ की गई और जांच हुई तो उसके पास से 45 बोतल शराब बरामद किया गया। विशेष पीपी के सहयोग में अ...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.