नई दिल्ली, जून 16 -- नई दिल्ली, व.स। शराब ठेका संचालित करने वालों को एक महीने में पुलिस वेरिफिकेशन प्रमाण पत्र आबकारी विभाग में जमा कराना होगा। इसमें स्पष्ट होना चाहिए कि लाइसेंस धारकों के खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है। ऐसा प्रमाणपत्र होटल, रेस्तरां, क्लब में शराब परोसने का लाइसेंस लेने वालों को भी जमा करने होंगे। कर्मचारियों की मेडिकल जांच रिपोर्ट भी विभाग में जमा करानी होगी। किसी भी ऐसे कर्मचारी को नौकरी पर नहीं रखा जाएगा जो किसी संक्रमण वाली बीमारी से ग्रसित हो या 21 साल से कम आयु का हो। आबकारी विभाग का कहना है कि इन नियमों का पालन कराने के लिए सख्ती की जाएगी और ऐसे प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण भी किया जाएगा।
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