नई दिल्ली, मई 5 -- कथित शराब घोटाल मामले में राहत पाने के लिए हाई कोर्ट गए 'आप' संयोजक अरविंद केजरीवाल और उनके करीबी मनीष सिसोदिया को लंबा इंतजार मिल गया है। दिल्ली के पूर्व सीएम और पूर्व डिप्टी सीएम ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से दाखिल आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने याचिकाओं को करीब 3 महीने के लिए टाल दिया है। जस्टिस रविन्द्र डुडेजा की पीठ ने संक्षिप्त सुनवाई के बाद कहा कि आगे की बहस 30 जुलाई को होगी। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दी गई नियमित जमानत को प्रवर्तन निदेशालय की तरफ पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने विरोध किया। एएसजी एसवी राजू कहा कि वह यह नहीं कह रहे कि जमानत रद्द कर दी जाए, लेकिन हम सत्र अदालत के निष्कर्षों को चुनौती दे रहे हैं। इसे मिसाल नहीं माना ज...