रांची, नवम्बर 25 -- रांची। झारखंड शराब घोटाला मामले में आरोपी छत्तीसगढ़ राज्य के उत्पाद विभाग के अधिकारी अरुण पति त्रिपाठी को झटका लगा है। एसीबी के विशेष न्यायाधीश ओंकार नाथ चौधरी की अदालत ने मंगलवार को उसकी ओर से दाखिल अग्रिम जमानत याचिका (एबीपी) को सुनवाई के पश्चात खारिज कर दी। इस आदेश के बाद आरोपी की गिरफ्तारी की संभावनाएं बढ़ गई हैं। जांच में शराब घोटाले में उनकी संलिप्तता सामने आई है। वह छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में भी आरोपी हैं। उन्होंने अग्रिम जमानत की गुहार लगाते हुए 16 जुलाई को याचिका दाखिल की थी।

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