रांची, जनवरी 13 -- रांची, संवाददाता। शराब घोटाला मामले में जेल में बंद तीन आरोपियों की आखिरकार डिफॉल्ट जमानत का लाभ मिल ही गया। मामले के जांच अधिकारी तीनों की गिरफ्तारी के 90 दिनों के अंदर चार्जशीट दाखिल करने में पूरी तरह से विफल रहे। इसका लाभ तीनों आरोपियों को मिला। याचिकाकर्ताओं की ओर से दाखिल याचिका पर मंगलवार को एसीबी के प्रभारी न्यायाधीश देबाशीष महापात्रा की अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई के पश्चात डिफॉल्ट जमानत की सुविधा प्रदान की, जिसका आरोपियों को लाभ मिला। इसमें मेसर्स विजन हॉस्पिटलिटी सर्विसेज एंड कंसल्टेंट्स प्रा. लिमिटेड के निदेशक महेश शेडगे उर्फ महेश सीताराम शेडगे, परेश अभेसिंह ठाकुर उर्फ ठाकोर परेश और बिक्रम सिंह अभेसिंह ठाकोर उर्फ ठाकोर विक्रमसिंह के नाम शामिल हैं। तीनों की ओर से 90 दिनों के बाद चार्जशीट दाखिल नहीं करने का हव...
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