रांची, दिसम्बर 4 -- रांची, संवाददाता। एसीबी की विशेष अदालत में गुरुवार को झारखंड शराब घोटाला मामले में नामजद आरोपी अरुण कुमार, धनंजय कुमार और राजीव झा की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने आदेश सुरक्षित रख लिया। अदालत सुरक्षित आदेश 5 दिसंबर को सुनाएगी। इससे पूर्व गुरुवार को एसीबी की तरफ से एक दिसंबर को फाइल किए गए दूसरे काउंटर का दूसरा जवाब फाइल किया गया। याचिकाकर्ता के वकील और एसीबी के विशेष लोक अभियोजक ने विस्तार से बहस की। तीनों आरोपियों ने अग्रिम जमानत की गुहार लगाते हुए 15 अक्तूबर को याचिका दाखिल की है। बता दें कि शराब घोटाले में निलंबित आईएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे की गिरफ्तारी के बाद संलिप्त कई लोगों का नाम उजागार हुआ। ऐसे लोगों को एसीबी गिरफ्तार करने को लेकर प्रयासरत है।

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