किशनगंज, अक्टूबर 10 -- किशनगंज । संवाददाता अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश उत्पाद 2 सुमित कुमार सिंह की अदालत ने गुरुवार को शराब के एक मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। अदालत ने फैसला सुनाते हुए किशनगंज सदर थाना क्षेत्र के तेघरिया निवासी मोहम्मद खलील को 5 साल की साधारण कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी को बिहार मद्य निषेध अधिनियम 2016 की धारा 30(ए) के तहत सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जिसे अदा न करने पर तीन माह की अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी। अदालत में लोक अभियोजक प्रणव कुमार ने सजा की बिंदु पर जोरदार दलीलें पेश की। यह मामला 29 मार्च 2022 का है, जब उत्पाद विभाग की टीम ने किशनगंज सदर थाना क्षेत्र के तेघरिया में मोहम्मद खलील के घर से एक प्लास्टिक की बोरी से 75 लीटर चुलाई शराब बरामद क...