मुजफ्फरपुर, जुलाई 25 -- मुजफ्फरपुर, हिप्र। मोतीपुर में दो वर्ष पहले शराब की बड़ी खेप के साथ धराए राजस्थान के बाड़मेर जिला के धनऊ थाना के बेरी गांव निवासी कंटेनर चालक गणपत (28) को शुक्रवार को पांच वर्ष की सजा सुनाई गई। उसपर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर उसे छह माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी। सेशन ट्रायल के बाद विशेष कोर्ट (मद्यनिषेध एवं उत्पाद) संख्या-दो के न्यायाधीश पुनीत मालवीय ने उसे सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक (मद्यनिषेध एवं उत्पाद) सुनील कुमार श्रीवास्तव ने कोर्ट के समक्ष पांच गवाहों को पेश किया। मोतीपुर थाना में तैनात जमादार राजीव रंजन सिंह ने 29 जुलाई 2023 को एफआईआर दर्ज कराई थी। इसमें कहा था कि 28 जुलाई 2023 को वह पुलिस दल के साथ गश्ती पर थे। रात के 3.10 बजे मोतीपुर थाना...
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