रामनगर, जून 10 -- नैनीताल। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से धार्मिक स्थल ऋषिकेश व हरिद्वार में 31 मार्च 2025 से मदिरा के डिपार्टमेंटल स्टोर बंद करने के खिलाफ दायर तीन याचिकाओं पर मंगलवार को सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंदर व न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने अगली सुनवाई के लिए 17 जून की तिथि नियत की है। सुनवाई पर राज्य के महाधिवक्ता की ओर से कहा गया कि राज्य सरकार धार्मिक स्थलों में शराब बंदी के पक्ष में है। उसके अनुरूप आबकारी विभाग ने इस पर पाबंदी लगाई है। हरिद्वार और ऋषिकेश में आने वाले तीर्थयात्री बार और दुकानें बंद होने के कारण डिपार्टमेंटल स्टोर से खरीदारी करते हैं। उसके बाद इसका अन्यत्र जाकर सेवन करते हैं। जिसकी वजह से धार्मिक स्थलों का माहौल बिगड़ रहा है। इसकी वजह से सरकार ने धार्मिक स्थलों पर मदिरा के सेवन व बेचने...