नैनीताल, जुलाई 3 -- नैनीताल, संवाददाता। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से धार्मिक स्थल हरिद्वार और ऋषिकेश में मदिरा के डिपार्टमेंटल स्टोर बंद करने संबंधी 25 अप्रैल को जारी आदेश को रद कर दिया है। साथ ही सरकार को निर्देश दिया है कि डिपार्टमेंटल स्टोर स्वामियों के प्रार्थना पत्रों पर 4 हफ्ते में निर्णय ले। मामले की सुनवाई गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंदर व न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ में हुई। डिपार्टमेंटल स्टोर बंद करने के शासन के आदेश खिलाफ दायर तीन याचिकाओं की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं ने कहा कि सरकार ने धार्मिक स्थलों के आसपास शराब के डिपार्टमेंटल स्टोर के लाइसेंस निरस्त कर दिए। लेकिन वहां बार खोले गए। सरकार का यह निर्णय पक्षपातपूर्ण है। पूर्व की सुनवाई में सरकार ने बार खोले जाने से इनकार किया था। लेकिन गुरुवार को ...