बिहारशरीफ, फरवरी 25 -- शराब कारोबार में एक दोषी करार, 7 को सुनायी जाएगी सजा बिहारशरीफ, विधि संवाददाता। नालंदा के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश (उत्पाद) संजय सिंह ने अस्थावां थाना क्षेत्र के नेपुरा बलवापर निवासी शराब के कारोबार में संलिप्त यदुनंदन प्रसाद के पुत्र संतोष कुमार को बिहार मद्य निषेघ अधिनियम के तहत दोषी करार दिया है। जबकि, बिहारशरीफ के बैगनाबाद निवासी अभियुक्त कारू यादव को साक्ष्य के अभाव में बरी करने का फैसला दिया है। सजा के बिंदु पर सात मार्च को फैसला सुनाया जाएगा। सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक (उत्पाद) रमाशंकर प्रसाद एवं उत्पाद विभाग के वरीय अधिवक्ता दिलीप कुमार सिंह ने अपना पक्ष रखा। घटना 25 फरवरी 2018 की है। जब अस्थावां पुलिस ने राष्ट्रीय राजमार्ग के बलवापर वाहन चेकिंग के दौरान एक बाइक से 180 एमएल की 66 ...