मुंगेर, अगस्त 5 -- मुंगेर, एक संवाददाता। मुंगेर में बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद संशोधित अधिनियम के अंतर्गत शराब तस्करी के दो अलग-अलग मामलों में अदालत ने दोषियों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है। दोनों मामलों में विशेष लोक अभियोजक पीयूष कुमार एवं अपर विशेष लोक अभियोजक मनोज कुमार सिंह की ओर से सशक्त रूप से पक्ष रखा गया। इस संबंध में विशेष लोक अभियोजक पीयूष कुमार ने बताया कि, पहला मामला मुफस्सिल थाना क्षेत्र के ग्राम बांक के पास 27 जुलाई 2021 को टाटा एसीई मैजिक पिकअप से कुल 945 लीटर अवैध शराब की बरामदगी से जुड़ा है। इस मामले में चालक अमन कुमार (साकिन कुरावा, थाना बेलहर, बांका) और शराब कारोबारी अभिषेक कुमार (साकिन शेरपुर, थाना वासुदेवपुर, मुंगेर) के विरुद्ध वाद संख्या- 42 सी3/2021 के तहत मामला दर्ज किया गया था। आज विशेष न्यायाधीश उत्पाद द्वितीय...