बिहारशरीफ, अगस्त 20 -- शराब कारोबारी मां बेटे को 5-5 साल कठोर कारावास की सजा घर से 590 लीटर चुलाई शराब हुई थी बरामद राजगीर थाना क्षेत्र के पिलखी गांव का मामला बिहारशरीफ, विधि संवाददाता। भारी मात्रा में चुलाई शराब की बरामदगी मामले में कोर्ट ने मां बेटे को दोषी पाते हुए पांच-पांच साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही एक-एक लाख रुपए का जुर्माना भी किया। जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। बुधवार को स्थानीय व्यवहार न्यायालय के जिला एवं सत्र न्यायाधीश 13 सह उत्पाद मामले की विशेष न्यायाधीश दो अनूप सिंह ने शराब कारोबारीआरोपित शोभा देवी व बेटे गोपाल राजवंशी को यह सजा सुनाई। सजा सुनाए जाने के बाद दोनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। आरोपित शोभादेवी एवं गोपाल राजवंशी राजगीर थाना क्षेत्र के पिलखी ...