फिरोजाबाद, मई 29 -- जिले में सभी शराब कारोबारियों को खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन से लाइसेंस लेना होगा। सभी को एक माह का समय दिया है। निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के बाद विभागीय अधिकारी शराब के मॉडल शॉप और दुकानों का निरीक्षण कर जांच करेंगे। जिनके पास लाइसेंस नहीं मिलेगा, उस शराब कारोबारी पर जुर्माना लगाने की कार्रवाई की जाएगी। जिले में 500 से अधिक शराब की दुकानें संचालित की जा रही हैं। इस बार बीयर और अंग्रेजी शराब की दुकानें मॉडल शॉप बनाई गई हैं। शासन ने वर्ष 2022 में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन से लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया था। लेकिन विभागीय अधिकारियों की निष्क्रिया के चलते अभी तक इस पर अमल नहीं हो सका है। इसको देखते हुए अब शासन ने सख्ती बरतना शुरू कर दिया है।

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