भागलपुर, अगस्त 26 -- भागलपुर, वरीय संवाददाता शराब कांड में दोषी पाए गए अभियुक्त को कोर्ट ने सात साल की सजा सुनाई। उत्पाद के विशेष जज ने सोमवार को कांड के अभियुक्त कृष्णा कुमार को सजा सुनाई। कांड में सरकार की तरफ से बहस करने वाले विशेष पीपी ने बताया कि कोर्ट ने अभियुक्त पर डेढ़ लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना की राशि जमा नहीं करने पर उसे छह महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। घटना को लेकर नवगछिया के ढोलबज्जा थाना में वर्ष 2023 में केस दर्ज किया गया था। अभियुक्त की बाइक से पुलिस ने 50 लीटर देसी शराब जब्त किया था।

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