देहरादून, अक्टूबर 28 -- पत्नी के उत्पीड़न के दो अलग-अलग मामलों में पतियों पर कानून ने सख्ती की। प्रथम अपर सिविल जज (जूनियर डिवीजन) देहरादून की अदालत ने दोनों पतियों आदेश दिया कि वे अपनी-अपनी पत्नियों को दस-दस हजार रुपये महीना खर्च देंगे। इसके अलावा एकमुश्त प्रतिकर भी देना होना। न्यायिक मजिस्ट्रेट ईशांक राजपूत ने शुक्रवार दो मामलों में आंशिक आदेश दिए। एक मामले में सविता ने अपने पति बबलू पर शराब पीकर झगड़ा करने और सास पर उत्पीड़न का आरोप लगाया। बच्चों की फीस व घर खर्च न देने का आरोप लगाया था। न्यायालय ने एकपक्षीय कार्यवाही के बाद पाया कि वे घरेलू हिंसा करने के दोषी हैं। न्यायालय ने पति को एक माह के भीतर एकमुश्त Rs.50,000 रुपये प्रतिकर के रूप में अदा करने का निर्देश दिया। यह भी पढ़ें- मदरसा के नाम पर छाप रहे नोट, जांच होते ही मुस्लिम उत्पीड़...