नई दिल्ली, सितम्बर 12 -- सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को फरवरी 2020 में हुए दिल्ली दंगा मामले में जेएनयू के पूर्व छात्र नेता शरजील इमाम समेत नौ लोगों की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई 19 सितंबर तक स्थगित कर दी। न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति एन. वी. अंजारिया की पीठ ने कहा कि उन्हें फाइलें बहुत देर से मिलीं। कार्यकर्ताओं ने दो सितंबर के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी है, जिसमें खालिद और इमाम सहित नौ लोगों को जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि नागरिकों द्वारा प्रदर्शनों की आड़ में 'षड्यंत्रकारी' हिंसा की अनुमति नहीं दी जा सकती। जिनकी जमानत खारिज की गई, उनमें खालिद, इमाम, फातिमा, मोहम्मद सलीम खान, शिफा उर रहमान, अतहर खान, मीरान हैदर, अब्दुल खालिद सैफी और शादाब अहमद शामिल हैं। एक अन्य अभियुक्त तस्लीम अहमद की जमानत...