नई दिल्ली, सितम्बर 6 -- शरजील इमाम ने शनिवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख कर दिल्ली हाईकोर्ट के एक आदेश को चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी में फरवरी 2020 में हुए दंगों के पीछे कथित साजिश को लेकर यूएपीए के तहत दर्ज मामले में उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था। न्यायमूर्ति नवीन चावला और न्यायमूर्ति शालिंदर कौर की पीठ ने इमाम, उमर खालिद, मोहम्मद सलीम खान, शिफा उर रहमान, अतहर खान, मीरान हैदर, अब्दुल खालिद सैफी और गुलफिशा फातिमा की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। अदालत ने 2022, 2023 और 2024 में दायर याचिकाओं पर 9 जुलाई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अभियोजन पक्ष ने याचिकाओं का विरोध करते हुए कहा था कि यह दंगे एक सुनियोजित साजिश के साथ किए गए थे। खालिद, इमाम और अन्य पर फरवरी 2020 के दंगों के कथित 'मास्टरमाइंड होने के आरोप में यूएपीए ...