जामताड़ा, अगस्त 7 -- शफाकत अंसारी को आर्म्स एक्ट में पांच वर्ष का कारावास एवं 20 हजार का जुर्माना जामताड़ा,प्रतिनिधि। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राधा कृष्ण के न्यायालय द्वारा बुधवार को आर्म्स एक्ट के एक मामले में सजा के बिंदु पर अंतिम सुनवाई पुरी की गई। इस मामले में दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद न्यायालय ने मामले के एक आरोपी नारायणपुर थाना क्षेत्र के तुंबादाहा निवासी शफाकत अंसारी को आर्म्स एक्ट की धारा 26 में दोषी करार देते हुए पांच वर्ष का कारावास तथा Rs.20000 अर्थ दंड की सजा सुनाई है। यह अर्थदंड की राशि नहीं देने पर 18 महीना के अतिरिक्त कारावास की सजा होगी। वहीं सजा सुनाने के उपरांत आरोपी को पुनः न्यायिक हिरासत में मंडल कर भेज दिया गया। गौरतलब है कि न्यायालय द्वारा 02 अगस्त को आरोपी को आर्म्स एक्ट की धारा में दोषी करार दिया था। ज...