शत्रु संपत्ति प्रकरण: आजम और उनके परिवार को नहीं मिली राहत, 14 लोगों पर कोर्ट ने तय किए आरोप
रामपुर।, फरवरी 8 -- जौहर यूनिवर्सिटी के लिए शत्रु संपत्ति पर कब्जा करने के मामले में सपा के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद आजम खां और उनके परिवार को कोई राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने आजम समेत 14 लोगों के खिलाफ गुरुवार को आरोप तय किए हैं। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 23 फरवरी की तारीख मुकर्रर की है। सपा नेता आजम खां के खिलाफ 2019 में कई मुकदमे दर्ज हुए थे। इनमें शत्रु संपत्ति कब्जाने का भी मामला है, जो अजीमनगर थाने में दर्ज हुआ था। इसमें शत्रु संपत्ति को जौहर यूनिवर्सिटी में शामिल करने का आरोप है। जौहर यूनिवर्सिटी का संचालन जौहर ट्रस्ट करता है। इसके चलते पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए जौहर ट्रस्ट के चेयरमैन आजम खां समेत अन्य सदस्यों को नामजद किया था। पुलिस ने जांच पूरी कर कोर्ट में आजम खां के साथ ही उनके बड़े बेटे अदीब आजम, छोटे बेटे अब्दुल्ला आजम, ...
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