रामपुर, फरवरी 19 -- रामपुर। हरदोई जेल में बंद सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम की जमानत अर्जी अदालत ने सशर्त मंजूर कर ली है। कोर्ट ने 20-20 हजार के दो जमानती और इतनी ही धनराशि के मुचलके पर रिहाई का आदेश दिया। जमानत की शर्तों में देश न छोड़ना, हर तारीख पर हाजिर होना, गवाहों से छेड़छाड़ न करना और न्याय प्रक्रिया में सहयोग करना शामिल है। बता दें कि आजम खां इस मामले में 15 फरवरी को ही जमानत अर्जी वापस ले चुके हैं। मालूम हो कि पूर्व में शत्रु संपत्ति को खुर्द-बुर्द करने के आरोप से घिरे सपा नेता आजम खां व अब्दुल्ला आजम को रामपुर पुलिस ने क्लीन चिट दे दी थी। जिस पर यह मामला शासन तक पहुंचा था। जिसके बाद इस मामले में शासन ने दोबारा विवेचना के आदेश दिए गए थे। एसपी ने इस मामले की विवेचना अपराध शाखा के इंस्पेक्टर नवाब सिंह को सौंपी थी। नवाब सिंह इस ...