बस्ती, जून 12 -- बस्ती। फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम के न्यायाधीश प्रमोद कुमार गिरि की अदालत ने नगर थाने के शक्ति सिंह अपहरण व हत्याकांड के मामले में आरोपित अजय यादव को कारण बताओं नोटिस जारी किया है। 16 जून को न्यायालय में उपस्थित होकर पिछली तारीख पर गैर हाजिर होने का कारण बताना होगा। न्यायालय ने पूछा है कि क्यों न उनकी जमानत खारिज कर दी जाए। आरोपित इस समय जमानत पर बाहर है। शक्ति सिंह के मामले में राज्य सरकार के अधिवक्ता कमलेश चौधरी की ओर से नौ जून को आरोप तय करने के लिए अदालत में दलील दी गई थी। आरोप पत्र बनाया गया, इस पर आरोपित शैलेश सिंह व राणा नागेश प्रताप सिंह ने हस्ताक्षर किया, अन्य ने हस्ताक्षर नहीं किया। अजय यादव उच्च न्यायालय के आदेश पर जमानत पर है। उच्च न्यायालय ने अजय यादव को न्यायिक कार्य में सहयोग करने के शर्त पर जमानत दिया है। अदा...
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