बहराइच, अप्रैल 7 -- बहराइच, संवाददाता। न्यायालय तृतीय अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश सुनील प्रसाद ने नौ वर्ष पूर्व हुए शंभू हत्याकांड में दो दोषसिद्ध अपराधियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। दोषसिद्ध अपराधियों पर 20- 20 हजार का जुर्माना ठोका है। जिसे अदा न किए जाने पर दो दो माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। एडीजीसी प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि मोतीपुर थाने के भंगहर नाले मे अगस्त 2016 के अंतिम सप्ताह में नाले मे लाश मिली थी। पुलिस शव की शिनाख्त का प्रयास कर रही थी। 29 अगस्त 2016 को नानपारा कोतवाली के पतरहिया के मजरे भगईदासपुरवा निवासी सतीदीन पुत्र रामलाल को शव की शिनाख्त को बुलाया। उसने शव की पहचान अपने भाई शंभू के रूप मे की। जिस पर सतीदिन की तहरीर पर मोतीपुर थाने मे हत्या व साक्ष्य छिपाए जाने की धाराओं में मोतीपुर थाने के शाहपुर खुर्द क...