जौनपुर, फरवरी 20 -- जौनपुर, संवाददाता। छोटी हाथी हो या कोई छोटा ऐसा वाहन जो 7.5 टन तक के वजन का हो, उसे यदि आप कामर्शियल श्रेणी में पंजीकृत कराते हैं तो अब बार-बार एआरटीओ कार्यालय का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। क्योंकि परिवहन विभाग ने 7.5 टन तक के वाहनों के लिए वन टाइम टैक्स की व्यवस्था लागू कर दी है। ज्यादा से ज्यादा वाहन मालिकों को इसका लाभ मिले इसके लिए 20 और 21 फरवरी को एआरटीओ कार्यालय जौनपुर में कैंप लगाया जाएगा। परिवहन विभाग के अधिकारियों की मानें तो छोटे वाणिज्यिक वाहन संचालकों को बड़ी राहत देते हुए नई कर व्यवस्था लागू की गई है। 7500 किलोग्राम (7.5 टन) से कम भार क्षमता वाले वाणिज्यिक वाहनों के लिए वन टाइम टैक्स प्रणाली प्रभावी हो गई है। इस व्यवस्था के तहत वाहन स्वामियों को निजी वाहनों की तरह एकमुश्त रोड टैक्स जमा करना होगा, जिसके बाद ...